20 December, 2010

डॉ. शरद सिंह ‘पं.रामानन्द तिवारी स्मृति प्रतिष्ठा सम्मान’ से सम्मानित

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सागर। मालवा के सुप्रसिद्ध शिक्षक एवं पत्रकार स्वर्गीय पं. रामानन्द तिवारी की स्मृृति में दिनांक 16 दिसम्बर 2010 को पं. रामानन्द तिवारी स्मृति प्रतिष्ठा सम्मान समारोह राजेन्द्र माथुर सभागृह प्रेस क्लब इन्दौर में आयोजित किया गया। इस प्रतिष्ठा समारोह में लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. सुश्री शरद सिंह को पं. रामानन्द तिवारी स्मृति प्रतिष्ठा सम्मान-वर्ष 2008’ से अलंकृत किया गया।
यह सम्मान मध्यप्रदेश शासन के जनसम्पर्क सचिव एवं आयुक्त राकेश श्रीवास्तव द्वारा प्रदान किया गया जिसमें सम्मान स्वरूप लेखिका डॉ. शरद सिंह को शाल-श्रीफल सहित प्रशस्तिपत्र एवं ग्यारह हजार रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। यह सम्मान उन्हें तीस पुस्तकों के लेखन एवं प्रकाशन के रूप में हिन्दी साहित्य में उनके अब तक के योगदान के लिए दिया गया। सम्मान समारोह इन्दौर प्रेस क्लब और तिवारी परिवार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की संयोजक एवं साहित्यकार डॉ. स्वाती तिवारी, अपर संचालक जनसम्पर्क सुरेश तिवारी, वर्ष 2007 के लिए सम्मानित प्रतिष्ठित कवि प्रो. सरोज कुमार, प्रेस क्लब इन्दौर के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, खादीग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष सत्य नारायण सत्तन, वरिष्ठ पत्रकार संजय लाहोटी, आनन्द मोहन माथुर एवं राहत इन्दौरी सहित बड़ी संख्या में साहित्यकार एवं पत्रकार उपस्थित थे। आभार प्रेस क्लब इन्दौर के महासचिव अन्ना दुराई ने प्रकट किया तथा कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार संजय लाहोटी ने किया।

14 December, 2010

उस चंचल लड़की के सपने

- डॉ. शरद सिंह


















                                                                       

13 September, 2010

घरेलू हिंसा बनाम स्त्रियों के अधिकार

- डॉ. शरद सिंह 
    
स्त्रियां भारतीय संस्कृति, समाज और परिवार की एक महत्वपूर्ण कड़ी ही नहीं वरन् समाजीकरण की प्रक्रिया के विकास की सशक्त माध्यम भी हैं। इसीलिए किसी भी राष्ट्र का बहुमुखी विकास उस राष्ट्र की स्त्रियों की स्वतंत्रता एवं उनके अधिकारों के साथ गुणात्मक संबंध रखता है। सामाजिक न्याय व्यवस्था की आशा भी वहीं की जा सकती है जहां स्त्री-पुरुषों के लिए समान न्याय व्यवस्था हो। भारतीय संविधान में स्त्रियों के अधिकारों के लिए अनेक विधान और व्यवस्थाएं निश्चित की गई हैं। भारतीय संविधान की धारा-14 के अंतर्गत स्त्रियों एवं पुरुषों को आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक स्तर पर समान अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है, धारा-15 में लिंग के आधार पर भेद-भाव को अमान्य किया गया है तथा धारा-16 एवं धारा-39 के अंतर्गत् सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में स्त्री-पुरुषों को समान अवसर एवं जीविका के समान अधिकार प्रदान किए जाने का विधान है । समय-समय पर उच्चतम  न्यायालय ने भी ऐसे कानूनों को बनाए जाने की आवश्यकता प्रकट की जिससे कि स्त्रियों के अधिकारों को और अधिक सुरक्षा एवं संरक्षण मिल सके। इस दिशा में शाहबानो एवं प्रतिभारानी (1984उ.न्या 648) प्रकरणों के निर्णयों को रेखांकित किया जा सकता है। इसी प्रकार अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए गए जो महिलाओं के कल्याण तथा उनके विरूद्ध अपराध, अत्याचार एवं शोषण को रोकने की राह में मील का पत्थर साबित हुए। ठीक इसी प्रकार महत्वपूर्ण है घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून जो 26 अक्टूबर 2006 से पूरे देश में समान रूप से लागू किया जा चुका है। इस कानून के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण पहलू तो ये है कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध यह कानून सभी स्त्रियों को सार्वभौमिक दृष्टि से देखने वाला है।
         भारतीय स्त्री सदियों से घरेलू हिंसा की शिकार होती आ रही है। इस कानून में किसी भी स्त्री का शारीरिक अथवा यौन उत्पीड़न करने या उसकी धमकी देने, गाली देने, मारपीट, जबरन यौन संबंध बनाने, अश्लील चित्र/फिल्म आदि दिखाने के साथ भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न को भी घरेलू हिंसा के दायरे में रखा गया है। दहेज के लिए किसी स्त्री या उसके परिवारजन को परेशान करने को भी इस कानून में शामिल किया गया है। इस कानून के तहत महिलाएं जिस घर में पुरुष के साथ रहती हों, संरक्षण के लिए कोर्ट से निर्देश जारी करने की मांग कर सकती हैं। इस कानून के अनुसार किसी भी विवाहिता को उसकी ससुराल से निकाला नहीं जा सकता है। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी अथवा स्त्री साथी, घर में रहने वाली बहन, मां अथवा विधवा स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध हाथ भी लगाता है तो उसे दण्डित किए जाने का प्रावधान है। अर्थात् यह कानून उन औरतों के लिए तो लाभप्रद है ही जो पत्नी, बहन या बेटी के रूप में पारिवारिक प्रताड़ना की शिकार होती रहती है, वरन् यह कानून उन औरतों के हित में भी है जो रक्तसंबंधी अथवा पारिवारिक रिश्तों के दायरे से इतर होते हुए मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना की शिकार होती रहती हैं। कोर्ट इस कानून का उल्लघंन करने वाले के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है यी 20हजार रुपए का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष गिरिजा व्यास के द्वारा यह आशा करना बिलकुल उचित है कि इस नए कानून के लागू होने से सभी महिलाओं को राहत मिलेगी तथा इससे महिलाओं से संबंधित मौजूद अन्य कानूनों को मजबूती मिलेगी। ब्रिटेन जैसे देश में भी महिलाएं बड़ी संख्या में घरेलू हिंसा की शिकार होती रहती हैं जिसके कारण ब्रिटेन की सरकार ने सन् 2005 में अपने देश में इसी प्रकार का कानून लागू किया।
    भारत जैसे देश में महिलाओं के प्रमुख तीन वर्ग माने जा सकते हैं। पहला वर्ग वह है जो ग़रीबीरेखा के नीचे जीवनयापन कर रहा है और शिक्षा से कोसों दूर है। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है। दूसरा वर्ग उन औरतों का है जो मध्यमवर्ग की हैं तथा परम्परागत पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव में जीवन जी रही हैं। ऐसी महिलाएं पारिवारिक बदनामी के भय से हर प्रकार की प्रताड़ना सहती रहती हैं। पति से मार खाने के बाद भी ‘बाथरूम में गिर गई’ कह कर प्रताड़ना सहन करती रहती हैं तथा कई बार परिवार की ‘नेकनामी’ के नाम पर अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठती हैं। दहेज को ले कर मायके और ससुराल के दो पाटों के बीच पिसती बहुओं के साथ प्रायः यही होता है। महिलाओं का तीसरा वर्ग वह है जिनमें प्रताड़ना का विरोध करने का साहस ही नहीं होता है। इस प्रकार की मानसिकता में जीवनयापन करने वाली महिलाओं के विचारों में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक महिलाओं से संबंधित किसी भी कानून के शतप्रतिशत गुणात्मक परिणाम आना संभव नहीं है।

30 August, 2010

औरत होने का मतलब ?

- डॉ. शरद सिंह
रोज़ सुबह अख़बार उठाते ही सबसे पहले जिस समाचार पर ध्यान जाता है, वह होता है राजनीतिक समाचार। उसके बाद जो दूसरी ध्यानाकर्षण करने वाली ख़बर होती है, वह होती है औरत पर केन्द्रित। मसलन-आग से जलने पर महिला की मौत, नवयुवती ने फांसी लगाई, मां ने बच्चों सहित कुए में कूद कर जान दी, दहेज को ले कर हत्या, प्रताड़ित महिला द्वारा खुदकुशी आदि-आदि। देश की आजादी के वर्षों बाद भी हादसों के समाचार औरतों के ही खाते में है।
             एक विदेशी महिला से छेड़छाड़ की घटना लखनऊ में घटी। पणजी से भी एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया। पुष्कर में भी बलात्कार का शिकार बनी एक विदेशी महिला। सवाल ये नहीं है कि महिला विदेशी थी या स्वदेशी? सवाल ये है कि महिलाओं के साथ ऐसे हादसे संस्कृति के धनी भारत में क्यों बढ़ते जा रहे हैं, उस पर हद तो ये कि 31 दिसम्बर2007 की काली रात को दो अनिवासी भारतीय महिलाओं को भीड़ की हैवानियत का शिकार होना पड़ा। टी.वी. चैनल्स पर उस हैवानियत को बार-बार दिखाया गया किन्तु क्या उस घटना के विरोध में किसी भी राजनीतिक दल अथवा सामजिक संगठन ने कोई देशव्यापी मुहिम छेड़ी, नहीं, छोटी-मोटी नेतागिरी के अलावा कोई ऐसा ठोस क़दम नहीं उठाया गया जो इस दिशा में प्रभावी परिणाम दे पाता। उस पर दुर्भाग्य यह कि कुछ एक नामी संगठनों ने कहा कि यदि औरतें पश्चिमी शैली के कपड़े पहनेंगी तो उनके साथ ऐसी घटनाएं होंगी ही। ऐसी बयानबाजी करने वाले उन घटनाओं को भूल जाते हैं जो खेत में काम करने वाली अथवा गांव में शौच के लिए बाहर जाने वाली सोलह हाथ की साड़ी और घूंघट में लिपटी औरत के साथ घटित होती हैं। उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन होता है?
एक ओर यह माना जाता है कि ‘सर्वत्र नारी की पूजा होनी चाहिए‘ और वहीं दूसरी ओर देश में प्रति घंटे 18 से बीस महिलाएं यौनहिंसा का शिकार होती हैं जिनमें से चार से छः महिलाएं बलात्कार की शिकार होती हैं। आंकड़े भयावह हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॅार्ड ब्यूरो के अनुसार 1971 की तुलना में 2007 तक देश में बलात्कार की घटनाओं में सात सौ प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है। ब्यूरो के ये आंकड़े उन पूरे आंकड़ों की जानकारी नहीं दे पाते हैं जो थानों में दर्ज़ ही नहीं हुए। न जाने कितनी शिष्याएं अपने गुरुओं की हवस की शिकार होती रहती हैं न जाने कितनी नर्सें चिकित्सकों के हाथों लुटती रहती हैं और मात्र कामकाजी क्षेत्र में ही नहीं, घर की चारदीवारी के भीतर रिश्तों को कलंकित करने वाली हैवानियत का तांडव चलता रहता है जो आंकड़ों से परे है। औरत की रक्षा-सुरक्षा के लिए कानून बहुत से हैं लेकिन उस समय कानूनों की धज्जियां उड़ते साफ़-साफ़ देखने को मिल जाती हैं जब पुलिस वाले ही थाने में रिपोर्ट दर्ज़ करने में हीलहवाला करते नज़र आते हैं। 31 दिसम्बर 2007 की घटना इसका एक उदाहरण कही जा सकती है।
क्यों बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं? जैसे-जैसे औरतें बहुमुखी प्रगति कर रही हैं वैसे-वैसे उनके विरुद्ध हिंसा भी बढ़ती जा रही हैं। आखिर कमी कहां है? किसमें है?औरतों में या पुरुषों में? आखिर इन्हीं दोनों से मिल कर तो बना है समाज। इस समाज में पुरुष का दर्जा हमेशा पहले नंबर पर रहा है। देश की विस्फोटक जनसंख्या में औरतों की आबादी अभी पुरुषों के बराबर नहीं तो आधी से तो अधिक ही है। कुछेक क्षेत्रों में स्त्री नेतृत्व को देखते हुए यह मान लेना बेमानी होगा कि औरतें अब जागरूक हो गई हैं। यदि ऐसा होता तो किसी मोटर कारखाने की स्थापना से कहीं अधिक विरोध किया जाता उन तमाम हिंसाओं का जो औरतों के विरुद्ध की जाती हैं।
दरअसल बचपन से ही यह भेदभाव स्थापित कर दिया जाता है। बेटा है तो वह बाहर जा कर खेल सकता है, बाहर जा कर पढ़ सकता है, हाट-बाज़ार में मस्ती से घूम सकता है, यहां तक कि उसे अपनी बहन की अपेक्षा अच्छा खाना, कपड़ा और लालन-पालन मिलता है। बेटी को यह सब नसीब होना कठिन है। उसे खेलने के लिए गुड़ियां दी जाती हैं, अपने छोटे भाई-बहनों की परवरिश करने की शिक्षा दी जाती है और चूल्हा-चौका तो उसके भविष्य के साथ बंाध ही दिया जाता है। घरों में जब माता-पिता अपने बच्चों के लिए खिलौने ले कर आते हैं तो उसमें बेटे के लिए क्रिकेट का बल्ला, हॅाकी स्टिक, मोटर, बाईक या एके-47 राईफल का खिलौना होता है लेकिन बेटी के लिए घर-गृहस्थी के सामानों के खिलौने जैसे गैसस्टोव, क्रॅाकरी, गुड़िया, पेंटिग या कशीदे का सामान। बेटों के मन में यह बात बचपन से बिठा दी जाती है कि तुम बेटियों से बढ़कर हो, तुम्हारे सौ खून माफ़ हैं। यही बेटे जब बड़े हो कर पुरुषत्व धारण करते हैं तो औरतों पर शासन करना अपना जन्मजात अधिकार समझते हैं।
         देखा जाए तो ऐसे बेटों से कहीं अधिक दोषी वो मांए होती हैं जो अपने बेटों को ऐसे पुरुष के रूप में विकसित करती हैं जिनमें औरतों पर अधिकार करने का जुनून होता है। कहीं न कहीं स्वयं औरत भी दोषी है पुरुषों की हिंसा के मामले में। यह ठीक है कि औरतों को धर्मभीरु बनाया गया, उसके पुरुषों के पीछे-पीछे सिर झुका कर चलने वाली बनाया गया, पति को ईश्वर मान कर उसकी पूजा-स्तुति करने वाली बनाया गया किन्तु इन सारे ढांचों को आज भी वह स्वेच्छा से अपने इर्द-गिर्द लपेटे हुए है। औरत आज जानती है कि चन्द्रमा का स्वरूप क्या है, वह एक निर्जन उपग्रह मात्र है, वह भी पृथ्वी का उपग्रह, फिर भी हर साल करवां चौथ को वह निर्जला व्रत रखती है और चलनी से चन्द्रमा को देख कर पति की लम्बी उम्र की प्रार्थना करती है। करवा चौथ आते ही औरतों द्वारा उसे मनाए जाने की धूम मच जाती है लेकिन यह कभी सुनने में नहीं आया है कि किसी पति ने अपनी पत्नी को इस लिए पीटा हो या उससे संबंध विच्छेद किए हो कि उसने उसकी लम्बी उम्र के लिए करवां चौथ का व्रत नहीं रखा।
दहेज लेने, उसका प्रदर्शन करने, दहेज संबंधी ताना मारने और दहेज कम मिलने या बिलकुल न मिलने पर सबसे पहले औरत ही नाम आता है। दहेज के लिए अकेले ससुर ने बहू को शायद ही कभी जलाया हो लेकिन जब भी बहू को जलाए जाने की घटनाएं घटती हैं तो वह सास की पहलक़दमी पर ही घटती हैं। बहू बन कर विदा होती बेटी को भी यही घुट्टी पिलाई जाती है कि अब दोनों कुल की मर्यादा तेरे हाथ में हैं। गोया दोनों कुल की मर्यादा निभाने में वर का कोई दायित्व ही न हो। जो बहुएं कुछ ज्यादा ही घुट्टी पी कर आती हैं वो मरते-मरते भी यही कहती हैं कि उनका जलना महज एक दुर्घटना थी।
                 गर्भ में पलने वाले मादा भ्रूण को गर्भ से निकाल फेंकने के लिए होने वाली मां रूपी औरत जाती है, उस मां की सास या कोई और संबंधित महिला उसके साथ जाती है और गर्भपात कराती है एक अन्य औरत। अब वे चाहे किसी भी बाध्यता का नाम लें लेकिन सच तो ये है कि अभी औरतों ने खुद ही अपनी शक्ति, अपने अस्तित्व और अपने दायित्वों को भली-भांति नहीं समझा है। औरत होने का मतलब ये नहीं है कि वह घर बसाए, शादी करे, बच्चे पैदा करे, नौकरी भी करे तब भी चूल्हे-चौके की सभी जिम्मेदारियों को निभाए और आंख मूंद कर पुरुष प्रधान परम्पराओं को मानती रहे। दरअसल औरत होने का मतलब यही है कि अब औरत, औरत के पक्ष में अर्थात् खुद के पक्ष में खड़ी हो कर सारी बातों को गौर करे और अपने बचाव के रास्ते स्वयं निर्धारित करे।